नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI से मांगी फैसले की डिटेल, कहा हम चुप नहीं बैठ सकते

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दिल्ली: नोटबंदी के करीब 6 साल बाद, बोतल से बाहर निकला जिन्न मोदी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता दिख रहा है. दरअसल, 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे की गई अचानक नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है. सोमवार को भी देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई तो अदालत ने केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से तीखे सवाल पूंछे ।

हम चुप नहीं बैठ सकते: SC
न्यायमूर्ति एसए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि, “आर्थिक नीति के मामलों में न्यायिक समीक्षा के सीमित दायरे का मतलब यह नहीं है कि अदालत चुप बैठ जाएगी, पीठ ने कहा कि सरकार किस प्रक्रिया के तहत फैसले लेती है, उस पर कभी भी विचार किया जा सकता है, अदालत फैसले के गुण और दोष पर नहीं जा रही, लेकिन फैसला लेने के तरीके पर गौर किया जा सकता है, आर्थिक नीति के कानूनी अनुपालन की संवैधानिक अदालत के जरिए पड़ताल की जा सकती है, लेकिन रिकॉर्ड में क्या फैसला लिया गया था, क्या सभी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था, हम इस पर विचार कर सकते हैं। ”

किन-किन लोगों ने लिया नोटबंदी का फैसला: सुप्रीम कोर्ट
याचिकाओं पर सुनवा के दौरान शीर्ष अदालत की पीठ ने पूछा कि, नोटबंदी की सिफारिश करने वालों की डिटेल दी जाए. कोर्ट ने आरबीआई की केंद्रीय बोर्ड की बैठक में भाग लेने वाले उन सदस्यों का ब्यौरा मांगा जिन्होंने नोटबंदी की सिफारिश की थी. न्यायमूर्ति बीआर गवई ने आरबीआई से कहा कि, ये ब्यौरा देने में आपको क्या कठिनाई है ।

आरबीआई के वकील ने किया नोटबंदी की प्रक्रिया का बचाव
इस सुनवाई के दौरान आरबीआई के वकील गुप्ता ने कहा कि, नोटबंदी का निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई चूक नहीं हुई थी. इस पर पीठ ने कहा कि अदालत द्वारा आर्थिक नीति के कानूनी अनुपालन की संवैधानिक की पड़ताल की जा सकती है।

क्या है मामला?
बता दें कि, नोटबंदी के खिलाफ 58 याचिकाएं दायर की गई हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. इस मामले में न्यायमूर्ति एसए नजीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना शामिल हैं ।

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