लखनऊ: कोरोना काल में होने वाली शादियों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एख नई गाइडलाइन जारी की है. प्रदेश सरकार ने शादियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. और इसके तहत लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह में एक समय में केवल 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं. साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल्स का भी कड़ाई से पालन किए जाने के निर्देश दए हैं. और तो और नियमों के उल्लंघन पर पूरी जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
नए दिशानिर्देश लॉकडाउन बढ़ाए जाने के तीन दिन बाद मंगलवार को जारी किए गए हैं. शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ‘बंद स्थानों या खुले स्थानों पर शादी-विवाह के समारोह में एक समय में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं. इससे ज्यादा लोगों को समारोह में उपस्थित होने की अनुमति नहीं है. वहीं शादी-विवाह के समारोह में लॉकडाउन के सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों पर ही होगी।
