उन्नाव रेप मामला: सुप्रीम कोर्ट ने कहा-कोर्ट में पेश किए जाए CBI अधिकारी
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल टी मेहता की दलील को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले की जानकारी CBI निदेशक टेलीफोन पर ले सकते हैं, जिससे गुरुवार को वो पीठ को अवगत करा सकते हैं. साथ ही पीठ ने सॉलिसिटर को निर्देश देते हुए कहा कि वो उनके सामने 12 बजे तक एक ऐसे जिम्मेदार अधिकारी को मौजूद करें जिसे रेप और बाद हुई दुर्घटना के मामले की पूरी जानकारी हो.
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