लड़कियों की शादी की उम्रः ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ ने दी सरकार को नसीहत
बोर्ड महासचिव ने कहा ‘लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल से बढ़ाकर 21 साल किया जाना और निर्धारित उम्र से पहले विवाह करने को अवैध घोषित किया जाना ना तो लड़कियों के हित में है और ना ही समाज के. बल्कि इससे नैतिक मूल्यों को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है.’
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