अलीगढ़: शहर-शहर कोरोना के बढ़ते कहर ने सरकार और सिस्टम की भी सांस फुला दी है. इधर अलीगढ़ में कोरोना के चलते जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिले में जिम, पार्क व स्वमिंग पूल को बंद करने के आदेश जारी हुआ है. वार और रेस्टोरेंट भी रात 9 बजे तक बंद होंगे.सब्जी, दूध और किराना के लिए भी समय तय कर लिया है. डीएम चंद्रभूषण सिंह ने सख्ती से इसका पालन करने के निर्देश दिए हैं।
दो पालियों में खुलेंगी दुकान…
जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह के मुताबिक, फल,सब्जी व किराना की दुकानें दो पालियों में खुलेंगी.
पहली पाली- सुबह 6 बजे से 11 बजे तक
दूसरी पाली- शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक
सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक व रात्रि 8 बजे के बाद खोलने पर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जाएगी और अन्य दुकानें प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक खुलेंगी। (सुबह 11 बजे से पहले व रात्रि 8 बजे के बाद खोलने पर मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही की जाएगी, इसके अलावा रेस्टोरेंट और बार सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलेंगे। रात्रि 9 बजे के बाद खोलने पर कार्यवाही, आवासीय होटल पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।
अस्पताल और दवा विक्रताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं
इस दौरान आवश्यक चीजों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. अस्पताल और मेडीकल स्टोर,थोक दवा विक्रेताओं पर कोई प्रतिबंध नही है। डीएम ने सभी दुकानदारों से अपील है कि वे बिना मास्क के किसी को भी सामान न दें।
