हाईकोर्ट ने PM और चुनाव आयोग से कहा, टाल दें UP का चुनाव!

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प्रयागराज: कोरोना के बाद देश में ओमिक्रॉन दस्तकदे चुका है. इसी बीच कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट (ALLAHABAD HIGH COURT) ने चिंता जताई है. कोर्ट ने कोर्ट ने देश के प्रधानमंत्री (PM MODI)और चुनाव आयुक्त से उत्तर प्रदेश के  चुनाव टालने की अपील की है. कोर्ट का कहना है कि देश में कोरोना की तीसरी लहर के संभावित खतरे को देखते हुए फिलहाल चुनाव (UP Assembly Election 2022) टाल दिए जाएं.

साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि पीएम (PM MODI) और चुनाव आयुक्त (Election Commission) राज्य में चुनावी रैलियों और सभाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए .कोर्ट ने साफ किया कि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेगी.

रैलियों पर लगाएं रोक, टीवी और पेपर से करें प्रचार

इलाहाबाद हाईकोर्ट (ALLAHABAD HIGH COURT)  ने देश के पीएम और चुनाव आयुक्त से अपील की है कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए. राजनीतिक दलों (Political Rally) को भीड़ इकट्ठा न करने दें. कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दलों से कहा जाए कि वह टीवी, न्यूज पेपर्स के माध्यम से ही चुनाव प्रचार करें.ऐसे हालात में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन संभव ही नहीं है.

अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो दूसरी लहर से ज्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी. ऐसे हालात में कोर्ट ने चुनाव आयुक्त से अपील की कि चुनावी रैली, सभाओं में भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगाया जाए. कोर्ट ने साफ किया कि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां, सभाएं आगे भी होती रहेगी. ।

 

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