Lakhimpur Kheri Violence: मृतक किसानों के परिजनों को मिलेगा 45-45 लाख रुपए मुआवजा
एडीजी लॉ एंड आर्डर प्रशांत कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की तरफ से 45-45 लाख रुपए का मुआवजा और किसान बीमा से पांच-पांच लाख रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही परिवार के एक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी. इसके अलावा घायलों को 10-10 लाख रुपये की मदद दी जाएगी. किसानों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा पूरे मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच भी की जाएगी.
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