लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गौकशी करने वालों को सख्त सजा देने के लिए कमर कस ली है. इसी कड़ी में ‘उत्तर प्रदेश गौवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश 2020 के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है.
गौकशी पर क्या होगी सजा ?
1- यूपी में संज्ञेय और गैरजमानती हुआ गौकशी का अपराध
2- पहली बार में गौकशी का आरोप साबित होने पर 3 साल से लेकर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है
3- 3 लाख से लेकर अधिकतम 5 लाख के जुर्माने का प्रावधान है
4- दूसरी बार गौकशी का आरोप साबित होने पर जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है
5- गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और संपत्ति जब्त करने का भी किया गया प्रावधान किया गया है
6- गौवंश का अंग भंग करने और उसके जीवन को खतरा पैदा करने के आरोपी को 1 से लेकर 7 साल तक की सजा और 1 लाख से लेकर 3 लाख तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है
