लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने फ्लाइट फ्लाइट के जरिए राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी की है. इसके तहत जो यात्री फ्लाइट से यूपी पहुंच कर प्रदेश में ही रहने वाले हैं उन्हें 14 दिनों के होम क्वारंटीन में रहना होगा.
यात्रा से पहले करना होगा रजिस्ट्रेशन
फ्लाइट के जरिए उत्तर प्रदेश में आने वाले सभी यात्रियों को एयर पोर्ट से निकलने से पहले उत्तर प्रदेश की वेबसाइट https://reg.upcovid.in पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. यह लिंक हवाई अड्डे पर विभिन्न स्थानों पर प्रमुखता से दिखाया जाएगा और अनाउंसमेंट के जरीए यात्रियों को सूचित भी किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन आदि में दिक्कत होने पर 1800-180-514 इस नंबर से यात्री सहायता प्राप्त कर सकते हैं.

अगर किसी के पास होम क्वारंटीन की सुविधा नहीं है तो उसे सरकारी स्तर पर की गई व्यवस्था में रखा जाएगा. ऐसे में उसे किसी शिक्षण संस्थान या अन्य इंस्टिट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में रखा जा सकता है.

वहीं अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता ने आदेश जारी किया है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के सभी विभागों में रोस्टर के मुताबिक 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे.
