‘लव जेहाद’ पर लगाम के लिए योगी सरकार लाई अध्यादेश

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लखनऊ: लव जिहाद जैसे मामलों से समाज में छिन्न-भिन्न होते ताने बाने और बिगड़े माहौल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. दरअसल, यूपी कैबिनेट में  उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 कोमंजूरी दे दी है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया ।

अवैध धर्मांतरण पर अध्यादेश का ड्राफ्ट

1- गुमराह करके, झूठ बोलकर, लालच देकर, जबरदस्ती या शादी के जरिए धर्म बदलवाने का दोष साबित होने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल की सजा होगी. दोषी पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगेगा।

2- महिला SC/ST कैटेगरी में आती है तो उसका जबरन या झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराना कानून का उल्लंघन माना जाएगा, इसमें कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है, ऐसे मामले में जुर्माना 25 हजार रुपए होगा।

3- सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में कम से कम 3 साल और अधिकतम दस साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माने की राशि 50 हजार तक होगी।

4- अगर कोई धर्उम बदलकर शादी करना चाहता है तो DM को दो महीने पहले सूचना देनी होगी. ऐसा न करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माने की रकम 10 हजार रहेगी।

5- इस अध्यादेश के मुताबिक, धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी. इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी.

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे. ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके. ।

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