69 हजार शिक्षक भर्ती के रिजल्ट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक, अब क्या होगा ?

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लखनऊ: 69 हजार शिक्षक भर्ती परीक्षा मामले में कटऑफ पर जारी कलह आखिरकार कोर्ट के कटघरे तक पहुंच ही गई. और अब हुआ ये कि, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फिलहाल अगली सुनवाई तक इस भर्त परीक्षा के परिणाम पर रोक लगा दी है. हालांकि, इस मामले में अभी शुक्रवार को भी सुनवाई होनी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि, सुनवाई तक विभाग परीक्षा परिणाम जारी ना करे.

कटऑफ से ऐसे हुआ क्लेश
69000 की इस शिक्षक भर्ती परीक्षा पर कलह के बादल तो बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी की गई कटऑफ के बाद ही मंडराने शुरू हो गए थे. बता दें कि, विभाग ने इस भर्ती परीक्षा में पासिंग मार्क के लिए जो कटऑप जारी की थी उसके मुताबिक सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 65प्रतिशत और आरक्षित वर्ग अभ्यर्थियों को 60 प्रतिशत अंक लाने जरुरी थे. जबकि, इससे पहले 2018 के अंत में हुई भर्ती परीक्षा में जो कटऑफ थी उसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 45 और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 40 फीसदी अंक तय किए गए थे. अब इस कटऑफ पर अभ्यर्थियों का कहना है कि, 2018 की उस भर्ती के मुकाबले इस भर्ती में करीब 20 प्रतिशत कटऑफ बढ़ा दी गई है. जबकि शासनादेश में ऐसा कोई जिक्र ही नहीं किया गया था.

कोर्ट में क्या हुआ
दरअसल, इस हाई कटऑफ के चलते सैकड़ों अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने का सपना अधूरा सा दिखाई दे रहा है. लिहाजा इस कटऑफ के खिलाफ तमाम अभ्यर्थियों ने अदालत की शरण ली. याचिकाकर्ताओं ने अदालत से इस नियम को रद्द करने की मांग की. अभ्यर्थियों की याचिका पर वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एकलपीठ ने इस भर्ती परिक्षा के परिणाम पर अंतरिम आदेश तक रोक लगा दी. दरअसल, विभाग 15 फरवरी से पहले इस भर्ती को पूरी करने के लिए रिजल्ट जारी करने वाला था.

शिक्षा विभाग की दलील
बेसिक शिक्षा विभाग की एक और भर्ती अदालत के आंगन में जा खड़ी हुई है. वहीं कटऑफ की कलह पर विभाग की दलील है कि, इस बार ऑब्जेक्टिक प्रश्नों पर आदारित परीक्षा कराई गई थी. और वहीं इस परीक्षा मे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा थी इसलिए कटऑफ को बढ़ाया गया. बता दें कि, इस परीक्षा में बिना नियम और विज्ञप्ति के कटऑफ बढ़ाने से सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षामित्रों को हुआ है.

 

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