लखनऊ: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना महामारी के कहर को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश के पांच बड़े शहरों- लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी में पूरी तरह लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए.आदेश के मुताबिक, सोमवार रात से ही लॉकडाउन प्रभावी होना था. हालांकि, यूपी सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, पांचों शहरों में लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है।
कोर्ट का निर्देश…
कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को योगी आदित्यनाथ सरकार को निर्देश दिया कि वह 26 अप्रैल तक कोरोना से प्रदेश के पांच सबसे ज्यादा प्रभावित शहरों प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक सभी प्रतिष्ठानों को बंद करे. इस दौरान कोर्ट ने यूपी सरकार से 15 दिनों के कंप्लीट लॉकडाउन पर विचार करने के लिए भी कहा है. कोर्ट ने कहा कि वो अपने आदेश के जरिए राज्य में पूर्ण लॉकडाउन नहीं थोप रही है. पीठ ने कहा कि हमारा विचार है कि मौजूदा समय के हालात को देखते हुए यदि लोगों को उनके घरों से बाहर जाने से एक सप्ताह के लिए रोक दिया जाता है तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ी जा सकती है और इससे फ्रंट लाइन के स्वास्थ्य कर्मियों को भी कुछ राहत मिलेगी. उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हम प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहरों के संबंध में कुछ निर्देश पारित करते हैं और सरकार को तत्काल प्रभाव से इनका कड़ाई से पालन करने का निर्देश देते हैं।
सरकार ने लॉकडाउन लगाने से किया इंकार
हाईकोर्ट के आदेश के बाद सूबे में लॉकडाउन की सरगर्मियां तेज हो गईं. हालांकि, हाई कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ ही गरीबों की आजीविका भी बचानी है. इसके चलते शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. ACS सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़े हैं और सख्ती कोरोना के नियंत्रण के लिए आवश्यक है. सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकार की ओर से और भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की ओर से फिलहाल शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा।