लखनऊ. देश के विभिन्न राज्यों में कोविड (Covid) के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार (Yogi Government) ने शनिवार को बड़ा फैसला लिया हैं. योगी सरकार ने 25 दिसंबर से प्रदेशव्यापी नाइट कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है. हर दिन रात 11 बजे से सबुह 5 बजे तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू होगा. वहीं शादी-विवाह आदि सार्वजनिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल के साथ अधिकतम 200 लोगों के भागीदारी की अनुमति दी गई है. आयोजनकर्ता इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को देंगे.
नई गाइडलाइंस के मुताबिक बाजारों में “मास्क नहीं तो सामान नहीं” (No Mask No Things) के संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करें. बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे. सड़कों/बाजारों में हर किसी के लिए।मास्क अनिवार्य किया जाए. पुलिस बल लगातार गश्त करे. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को और प्रभावी बनाया जाए.
देश के किसी भी राज्य से अथवा विदेश से उत्तर प्रदेश की सीमा में आने वाले हर एक व्यक्ति की ट्रेसिंग-टेस्टिंग की जाए. बस, रेलवे और एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाए. निगरानी समितियों ने कोरोना प्रबंधन में सराहनीय कार्य किया है.
