इलाहाबाद होईकोर्ट से आजम खान को मिली बड़ी राहत, नहीं हो सकेगी गिरफ्तारी

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रामपुर: रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद और एक के बाद एक FIR के चलते सुर्खियों रहे आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आजम खान पर हुईं 29 FIR पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इन मामलों में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी.

क्या था मामला?
आजम खान पर करीब 80 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं. आजम खान इन सबके खिलाफ कोर्ट गए थे. मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी के मामले में आजम खान के खिलाफ दर्ज कराए गए 29 FIR पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट के आदेश के बाद अब 29 एफआईआर के इन मामलों में आजम खान की गिरफ्तारी नहीं होगी. मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी (Maula Jauhar Ali University) के लिए किसानों की जमीन कब्जाने को लेकर आजम खान के खिलाफ किसानों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

बाकी मामले में भी मिल सकती है राहत
कानून के जानकारों का कहना है कि, इस आधार पर अब आजम खान को दूसरे मामलों में भी राहत मिल सकती है. जमीन कब्जाने के 30 मामलों में से 29 पर राहत बड़ी बात है बाकी के मुकदमें चोरी, बिजली चोरी और भैंस चोरी जैसे मामलों में हैं.

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