नई दिल्ली: उन्नाव गैंगरेप (Unnao Gangrape) मामले में दिल्ली की अदालत सोमवार को बीजेपी के निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) पर अपना फैसला सुना सकती है. बीजेपी द्वारा निष्कासित किए गए विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर 2017 में बालिका का अपहरण और दुष्कर्म का आरोप है.
सीबीआई का पक्ष सुनने के बाद फैसला
कुलदीप सिंह के खिलाफ दर्ज हुए इस मामले के बाद काफी समय तक कार्यवाही चली थी. खास बात यह रही कि कुलदीप सिंह के सभी मामलों पर सुनवाई कैमरों के सामने हुई. कार्यवाही में जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने कहा था कि वह मुकदमे में सीबीआई और आरोपी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद 16 दिसंबर को फैसला सुना सकते हैं.
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क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुकदमे को लखनऊ से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने के बाद न्यायाधीश ने 5 अगस्त से प्रतिदिन मुकदमे की सुनवाई की थी. सेंगर पर महिला को 2017 में नाबालिग रहते हुए कथित रूप से अगवा कर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप है.
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