प्रयागराज: बुलंदशहर (BulandShahar) के स्याना (Syana) में बीते 3 दिसंबर को हुई इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह (Inspector Subodh Kumar Singh) की हत्या के एक आरोपी को हाईकोर्ट (High Court) से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने लोकेंद्रे (Lokendra) नाम के आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए को जमानत देने से इंकार कर दिया. बता दें कि, 3 दिसंबर 2018 को बुलंदशहर (BulandShahar) के स्याना में एख खेत में गोवंश मिलने पर हुए बवाल में इंसपेक्टर सुबोध कुमार सिंह (Inspector Subodh Kumar Singh) की मौत हो गई थी.
‘युवा जोश पुलिस पर हमले का लाइसेंस नहीं’
अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि, युवा जोश किसी भीड़ को पुलिस अथॉरिटी पर हमले का लाइसेंस नहीं देता. आरोपी लोकेंद्र की याचिका पर जस्टिस यशवंत वर्मा की एकड़ पीठ ने सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.
कोर्ट ने क्या कहा…
कोर्ट ने कहा कि, यदि ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई नहीं की गई तो अराजकता फैलेगी पुलिस ऐसे बलवे में कार्रवाई करने से बचेगी. हर किसी को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकारी है लेकिन इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता. विरोध के नाम पर भीड़ अराजक हो जाए और ऐसा काम कर दे कि, पुलिसकर्मी की मौत हो जाए सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान हो ऐसे मामले में पैरिटी नहीं दी जा सकती.
आरोपी की दलील
लोकेंद्र पर भीड़ में शामिल होकर बलवा करने का आरोप है और इसके अलावा भीड़ में शामिल होकर लोकसंपत्ति को नुकसान पहुचाने का भी आरोप है इसी बवाल में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह (Inspector Subodh Kumar Singh) की हत्या कर दी गई थी. राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता का कहना था कि, वीडियो फुटेज में लोकेंद्र के रोल को साफ स्पष्ट कर दिया है पुलिस ने भी इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है. वहीं आरोपी लोकेंद्र (Lokendra) का कहना है कि, वह विकलांग है और बलवे में उसका रोल नहीं है. जबकि, इस मामले के एक अन्य आरोपी डेविड सिंधू को जमानत दे दी गई है उसके आधार पर उसे भी जमानत पर रिहा किया जाए.
