ज्ञानवापी पर कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज, हिंदू पक्ष…

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वाराणसी: करीब 3 महीने तक चले तर्क-वितर्क दस्तावेज और दलीलों के साथ दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद…वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में बड़ा फैसला दिया है. कोर्ट ने कहा है कि, ये फैसला सुनवाई के काबिल है।

दरअसल, कोर्ट के फैसला करना था कि, ये मामला सुनवाई योग्य है या नहीं…इस पर हिंदू पक्ष की दलीलों को सही मानते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 22 सितंबर की तारीख भी मुकर्र की है…।

मुस्लिम पक्ष की ओर से दावा किया गया था कि, ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ की संपत्ति है, इसलिए अदालत को इस मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है…दूसरी ओर हिंदू पक्ष के वकीलों की दलील थी कि, इस संपत्ति पर वक्फ का दांव फर्जी है…और 1991का प्‍लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्‍ट भी यहां लागू नहीं होता है…।

मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने इस केस में सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया…मुस्लिम पक्ष का कहना है कि, वो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे…।

ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी के नियमित पूजन-दर्शन और सबूतें के संरक्षण के इस मामले में अदालत ने तो सुनवाई का रास्ता साफ कर दिया…लेकिन अब सवाल ये है कि, कितनी कठिन और कितनी आसान है इस विवाद की राह…वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई…लेकिन कहां तक जाएगी ये लड़ाई?

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