पोस्टर मामले में योगी सरकार के तेवर सख्त, HC के फैसेल को दी SC में चुनौती

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लखनऊ/दिल्ली- राजधानी लखनऊ में CAA प्रदर्शनकारियों के पोस्टर लगाए जाने के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है. इसी कड़ी में योगी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की ये याचिका स्वीकार भी कर ली है इस पर गुरुवार को सुनवाई होगी.

हाईकोर्ट ने पोस्टर हटाने का दिया था आदेश

दरअसल, योगी सरकार ने  प्रदर्शनकारियों को पोस्टर लगाकर वसूली की रकम वसूलने की बात कही थी. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत संज्ञान लेते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को आदेश देते हुए कहा था कि, तत्काल होर्डिंग पोस्टर हटाए जाएं. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि, प्रदर्शन में नामजद लोगों के नाम, पते और फोटो सार्वजनिक न किए जाए. कोर्ट ने कहा कि, बिना कानूनी उपबंध के ऐसे वसूली के लिए पोस्टर और होर्डिंग्स लगाना गलत है, ये निजता के अधिकारी का हनन है बिना कानून नियम के ऐसे सार्वजनिक जगह पर फोटो लगाकर प्रदर्शन करना अनुचित है. कोर्ट ने इनको तत्काल हटाने के आदेश के साथ ही 16 मार्च को अनुपालन की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए.

योगी सरकार के तेवर सख्त, सुप्रीम कोर्ट पहुंची

हाईकोर्ट ने 24 घंटे में पोस्टर हटाने का आदेश दिया था और 16 तारीख तक उस पर रिपोर्ट भी मांगी थी. तब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों में बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की जिसमें तय हुआ कि, अभी पोस्टर नहीं हटेंगे, और सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरे फैसले से अवगत कराकर कोई निर्णय लिया जाएगा लिहाजा शाम होते होते खबर आई कि,  यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सीएम के निर्देश पर लिया गया फैसला कि, होली के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगी यूपी सरकार. अब होली के अगले दिन ही यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है.

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