1 जून से उत्तर प्रदेश में क्या-क्या बदल रहा, यहां पढ़िए

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लखनऊ : केंद्र सरकार के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही लॉकडाउन  को बढ़ाया गया है, वहीं बाकी सभी जगहों पर तीन चरणों में छूट दी जाएगी. केंद्र की इन नई गाइडलाइंस के तहत अब उत्तर प्रदेश सरकार  ने भी राज्य के लिए नई गाइडलाइंस  जारी कर दी हैं. उत्तर प्रदेश  के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में कोरोनावायरस  के 262 नए मामले सामने आए हैं, वहीं राज्य में कुल एक्टिव केस 2901 हैं. 4709 लोगों को पूरी तरह ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किए जा चुका है.

UP की नई गाइडलाइंस

बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगे. सुपर मार्केट खोलने की अनुमति दे दी गई है. मिठाई की दुकानों पर बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी. बारातघर खुलेंगे लेकिन पहले अनुमति लेनी होगी और 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी. साथ ही हथियार ले जाने पर भी प्रतिबंध होगा. नर्सिंग होम और प्राइवेट अस्पताल हेल्थ डिपार्टमेंट की अनुमति के बाद इमरजेंसी सेवाओं को खोल सकेंगे.

ट्रांसपोर्ट सेवा बहाल

टैक्सी, कैब, ऑटो रिक्शा को निर्धारित संख्या के हिसाब से सवारी बैठाने की अनुमति होगी. प्रदेश के अंदर रोडवेज बसें चल सकेंगी, लेकिन निर्धारित सीटों के हिसाब से और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को बस में चढ़ने दिया जाएगा. बस स्टेशन पर एक एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी. सिटी बस सेवा को भी शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी.

मंडियां भी खुलेंगी

सभी तरह के पार्कों में सुबह और शाम 5 बजे से लेकर 8 बजे तक घूमने की अनुमति होगी. शहरी और ग्रामीण कंटेनमेंट जोन की परिभाषा तय की गई. मुख्य सब्जी मंडी सुबह 4 बजे से 9 बजे तक, रिटेल मंडी वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे और सामान्य लोगों के लिए सब्जी की दुकान सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खोली जा सकेंगी. शहरी क्षेत्रों में साप्ताहिक सब्जी मंडी या साप्ताहिक बाजार नहीं लगेगा. ग्रामीण इलाकों में साप्ताहिक बाजार को शर्तों के साथ अनुमति दी गई है.

दिल्ली बॉर्डर पर रोक जारी

नोएडा और गाजियाबाद में आवागमन का फैसला जिला प्रशासन तय करेगा. सरकारी दफ़्तरों में शिफ्ट में 100 प्रतिशत कर्मचारी बुलाए जाएंगे. सैलून और ब्यूटी पार्लर सशर्त खुले जा सकेंगे. अपनी गाड़ियों से चलने वाले लोगों को फोन में आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य होगा. खेल परिसर और स्टेडियम को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति होगी. केंद्र के दिशा-निर्देशों के मुताबिक 8 जून से धार्मिक संस्थान, मॉल और होटल/रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं. कंटेनमेंट जोन में धार्मिक संस्थान, होटल या मॉल नहीं खोले जाएंगे. दोपहिया वाहन पर मास्क लगाकर 2 लोग सवारी कर सकते हैं.

 

 

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