रामपुर/प्रयागराज: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर से उम्मीदवार आजम खान को प्रयागराज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने शासन प्रशासन के शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है. और शासन-प्रशासन से इस मामले में जवाब तलब किया है इस मामले की अगली सुनवाई 10 तारीख को होगी..
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क्या था मामला
दरअसल, जिलाधिकारी ने शांति भंग की बात कहकर आजम खान के तीन शस्त्र पिस्टल, रायफल और बंदूक के लाइसेंस निलंबित कर दिए थे. पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में संतिस्ति भी की थी. इसी के खिलाफ आजम कान कोर्ट गए और उन्हें बड़ी राहत मिली है.
