‘जौहर’ के गेट पर चलेगा ‘बुल्डोजर’, बतौर हर्जाना आजम खान को देने होंगे इतने करोड़…

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रामपुर/लखनऊ: बीते साल फरवरी से जेल में बंद सपा सांसद आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. नया मामला आजम खान की बनवाई हुई मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के गेट का है. दरअसल,आजम खां जिस मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक और संरक्षक हैं, रामपुर जिला प्रशासन उसका गेट तोड़ने वाला है. आरोप है कि, यूनिवर्सिटी का यह गेट पीडब्ल्यूडी की सड़क पर  बनाया गया है।

गेट तोड़ने का खर्च भी देना होगा

अब आजम खान के लिए मुश्किल की बात ये है कि एक तो उनकी यूनिवर्सिटी का गेट टूटेगा. ऊपर से उसे तोड़ने का खर्च भी उन्हें ही देना होगा. इसके अलावा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का जुर्माना भी देना होगा. रामपुर जिला प्रशासन ने 1 करोड़ 63 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना और क्षतिपूर्ति के लिए आजम खान को नोटिस जारी किया गया. उन्हें 14 अगस्त तक इस जुर्माने को जमा करना है।

घर पर चस्पा नोटिस
रामपुर एसडीएम कोर्ट की ओर से जारी नोटिस मोहम्मद आजम खान के घर पर चस्पा कर दी गई है. नोटिस के मुताबिक पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण कर जौहर यूनिवर्सिटी का गेट बनाया गया. लिहाजा बतौर हर्जाना 4 लाख 55 हजार रुपए प्रति महीना जमा करना होगा. अतिक्रमण का समय मई 2016 से जून 2019 तक बताया गया है. रामपुर एसडीएम कोर्ट ने जौहर यूनिवर्सिटी का गेट तोड़ने का आदेश दिया था, जिसको जिला कोर्ट ने भी बरकरार रखा ।

बीते फरवरी से जेल में हैं मो. आजम खान
बता दें कि, रामपुर एडीजे कोर्ट ने बीते साल फरवरी में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, सरकारी और ​दूसरे लोगों की जमीनों पर अवैध कब्जे के दर्जनों मामलों में मोहम्मद आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सीतापुर जेल भेज दिया था. तजीन को इस साल की शुरुआत में जमानत मिल गई थी, लेकिन आजम और अब्दुल्ला सीतापुर जेल में बंद रहे. यहीं दोनों कोरोना की चपेट में आए. आजम की तबीयत खराब होने की वजह से फिलहाल वह मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में हैं ।

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