इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश- सभी जिलों के DM 25 फरवरी तक निपटाएं जमीन के मुआवजे की अर्जियां
हाईकोर्ट ने पूछा है कि, यदि रकम तय नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं. कोर्ट ने आदेश का पालन करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश की प्रति भेजने का आदेश दिया है. याचिका की सुनवाई 25 फरवरी 22 को होगी. यह आदेश मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने राम कैलाश निषाद और अन्य की याचिका पर दिया है. याची राम कैलाश निषाद और अन्य का कहना है कि उसने 25 फरवरी 20 को जिलाधिकारी को मुआवजे की मांग में अर्जी दी है. 1 साल 8 माह बाद भी अर्जी तय नहीं की गई है.
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