आजम खान को राहत, SC के निर्देश पर रामपुर उपचुनाव की अधिसूचना पर रोक, चुनाव आयोग ने जारी किया आदेश

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दिल्ली/लखनऊ: आजम खान को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के चुनाव आयोग से रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव की अधिसूचना स्थगित करने को कहा है ताकि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां गुरुवार को अपीलीय अदालत के समक्ष 2019 के अभद्र भाषा मामले में अपनी सजा पर रोक लगाने की मांग कर सकें।

10 नवंबर की अधिसूचना पर रोक

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी रामपुर को पत्र जारी कर 10 नवंबर जारी होने वाली अधिसूचना अग्रिम आदेश तक रोकने को कहा है.सपा नेता आजम खां की विधानसभा की सदस्यता खत्म करने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई कर सत्र न्यायालय को 10 नवंबर को इसे निपटाने को कहा है. साथ ही निर्वाचन आयोग को 11 नवंबर के बाद ही उपचुनाव की अधिसूचना जारी करने पर विचार करने को कहा है।

चुनाव आयोग का आदेश

इस आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी रामपुर को पत्र जारी कर 10 नवंबर जारी होने वाली अधिसूचना अग्रिम आदेश तक रोकने को कहा है. बता दें कि, उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होनी थी. 5 दिसंबर को चुनाव और 8 दिसंबर को मतगणना का कार्यक्रम था ।

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