प्रयागराज : उत्तर प्रदेश में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती मामले पर एक बार फिर इलाहाबाद होईकोर्ट में सुनवाई हुई. ताजा सुनवाई में होईकोर्ट ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से कहा है कि पूर्व में पारित अनिरूद्ध कुमार शुक्ल और राधा देवी केस में दी गई गाइडलाइन के अनुसार पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने वाले याचिकाकर्ताओं की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाए.
नरेन्द्र कुमार चतुर्वेदी और रश्मि सिंह सहित सैकड़ों याचिकाओं को एक साथ निस्तारित करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दिया है. याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता आर.के.ओझा, अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी सहित दर्जनों वकीलों ने पक्ष रखा.
कहा गया कि 68500 सहायक अध्यापक भर्ती का परिणाम 13 अगस्त 18 को घोषित किया गया. उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को लेकर आपत्तियां थी. अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति दी गयी जिससे पता चला कि मूल्यांकन में गंभीर त्रुटियां की गयी है, इसे लेकर याचिकाएं दाखिल हुई.
