होर्डिंग मामले में HC का झटका, लेकिन योगी सरकार के तेवर सख्त, SC पहुंचेगी लड़ाई

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इलाहाबाद/लखनऊ:  नागरिकता संसोधन बिल के खिलाफ लखनई में प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों के सार्वजनिक स्थल पर होर्डिंग्स मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को झटका दे दिया. रविवार को छुट्टी वाले दिन सुनवाई के बाद सुरक्षित रखे गए फैसले को सोमवार को सुनाते हुए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों से पोस्टर और होर्डिंग्स हटाने के आदेश दिए हैं.

हाईकोर्ट का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर स्वत संज्ञान लेते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को आदेश देते हुए कहा था कि, तत्काल होर्डिंग पोस्टर हटाए जाएं. कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि, प्रदर्शन में नामजद लोगों के नाम, पते और फोटो सार्वजनिक न किए जाए. कोर्ट ने कहा कि, बिना कानूनी उपबंध के ऐसे वसूली के लिए पोस्टर और होर्डिंग्स लगाना गलत है, ये निजता के अधिकारी का हनन है बिना कानून नियम के ऐसे सार्वजनिक जगह पर फोटो लगाकर प्रदर्शन करना अनुचित है. कोर्ट ने इनको तत्काल हटाने के आदेश के साथ ही 16 मार्च को अनुपालन की रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए.

योगी सरकार के तेवर सख्त, सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार

हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिकारियों में बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की जिसमें तय हुआ कि, अभी पोस्टर नहीं हटेंगे, और सीएम योगी आदित्यनाथ को पूरे फैसले से अवगत कराकर कोई निर्णय लिया जाएगा लिहाजा शाम होते होते खबर आई कि,  यूपी सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सीएम के निर्देश पर लिया गया फैसला कि, होली के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगी यूपी सरकार.

 

 

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