शादीशुदा महिला से 3 लड़कों ने किया रेप, सालों बाद कोर्ट ने सुनाई ये सजा

अपना लखनऊ होमपेज स्लाइडर

बरेली. देश में रेप के लिए कड़ा कानून होने के बावजूद ऐसी घिनौनी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है. रेप के मामले बेरली जिला कोर्ट ने ऐसा आदेश सुनाया है, जिसको पढ़ने के बाद किसी की भी रूह कांप जाएगी. बरेली जिला अदालत के फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने विवाहिता से बलात्कार (Rape of married woman) के मामले में शहर के थाना सुभाष नगर अंतर्गत चौबारी गांव के तीन युवकों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई.

अभियोजन पक्ष के वकील संतोष श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता ने प्राथमिकी में कहा था कि 28 अक्टूबर 2014 को वह जंगल में घास काटने गई थी. महारो नाले के पास मौजूद चौबारी गांव के चमन (25), ओमवीर: (22) और अमित (22) ने उससे गाली-गलौज की और तमंचे के बल पर पहले चमन ने और फिर ओमवीर और अमित ने उससे बलात्कार किया.

दोषियों पर लगाए 20-20 हजार रुपये का जुर्माना
अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में कुल चार गवाह पेश किए गए. इस पूरे मुकदमे में तथ्य की साक्षी केवल पीड़िता ही थी. अदालत ने मंगलवार को तीनों अभियुक्तों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई. इसके अलावा प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. अदालत ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया.

प्रातिक्रिया दे

आपका ईमेल पता प्रकाशित नहीं किया जाएगा. आवश्यक फ़ील्ड चिह्नित हैं *