नई दिल्ली: हिन्दुस्तान में हो रहे कई बदलावों के नजर में पिछले वर्ष परिवहन मंत्रालय ने आईटी एक्ट के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पेपर जैसे दस्तावेजों की ऑरिजनल कॉपी को सत्यापन के लिए ली जायेगी .
अपने बयान में मत्रालय ने कहा था कि डिजिलॉकर और एमपरिवहन एप पर मौजूद दस्तावेज की इलेक्ट्रानिक कॉपी को वैध माना जाएगा. केंद्र सरकार ने राज्यों के परिवहन विभागों और ट्रैफिक पुलिस को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा था कि वे सत्यापन के लिए दस्तावेजों की आंरिजिनल कॉपी ने लें.
आयुष्मान खुराना का वीडियो देख यूपी पुलिस ने किया मजेदार ट्वीट, कहा- ‘हेलमेट लगाते तो…’
QR कोड से निकाली जाएगी सारी जानकारी
अब ट्रैफिक पुलिस अपने पास मौजूद मोबाइल से ड्राइवर या परिवहन की जानकारी QR कोड के जरिए अपने डाटाबेस से निकाल सकती हैं और ड्राइवर द्रारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने का भी रिकॉर्ड रख सकती हैं. इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको अपने स्मार्ट फोन में सबसे पहले डिजिलॉकर और एमपरिवहन एप को डाउनलोड करना होगा.
जानिए पूरा प्रोसेस
इसके बाद साइनअप करने के लिए अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा. फिर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा. उस ओटीपी को एंटर करके वेरिफाई करें . दूसरे चरण में लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होंगा.
